आरबीआई ने लगाया जुर्माना (RBI Ne Lagaya Jurmana) :
अप्रैल 2023 –
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अप्रैल 2023 में चार सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इन पर यह जुर्माना बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण लगाया गया है। हालांकि इसका असर बैंक के खाताधारकों पर नहीं पड़ेगा। इन बैंकों से जवाब मांगा गया था। लेकिन असंतुष्ट होने के बाद रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया वे हैं –
- तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, चेन्नई – 16 लाख रुपये का जुर्माना
- बॉम्बे मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक – 13 लाख रुपये का जुर्माना
- जनता सहकारी बैंक, पुणे – 13 लाख रुपये का जुर्माना
- बारां नागरिक सहकारी बैंक, बारां (राजस्थान) – 2 लाख रुपये का जुर्माना
अडूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द –
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2023 में केरल स्थित Adoor Co-operative Urban Bank का लाइसेंस रद्द कर दिया। अडूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत 3 जनवरी 1987 को लाइसेंस दिया गया था। 24 अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक ने इस बैंक के कारोबार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
वित्त वर्ष 2022-23 में 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द –
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द किये। इसके अलावा 114 बैंकों पर 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा यह कदम बैंकों द्वारा बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण उठाया गया। वित्त वर्ष 2023 में जिन 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द किये गए उनमें डेक्कन सहकारी बैंक, मुधोल सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक शामिल हैं। सहकारी बैंकें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंक सुविधान प्रदान करने का कार्य करती हैं।